छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
जागरण संवाददाता, कासगंज: न्यायालय ने 5 साल पूर्व साथी संग मिलकर छात्रा का अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करन
जागरण संवाददाता, कासगंज: न्यायालय ने 5 साल पूर्व साथी संग मिलकर छात्रा का अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली पटियाली के गांव रमपुरा निवासी 15 वर्षीय किशोरी 3 अक्टूबर 2011 को गांव के ही इंटर कॉलेज में पढऩे गई थी। देर शाम तक लौटकर घर नहीं पहुंची। तलाश के दौरान मिली जानकारी के आधार पर परिजनों ने 13 अक्टूबर को कोतवाली पटियाली में गांव के ही अनुज तथा समीपीय गांव जटपुरा निवासी हृदेश पुत्र रामनिवास के विरुद्ध दर्ज कराई। पुलिस ने 17 नवंबर 2011 को किशोरी को पटियाली रेलवे स्टेशन से बरामद कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा न्यायालय में कलमबंद बयान भी कराए। पीड़िता ने दोनों ही आरोपियों द्वारा फीरोजाबाद में रखकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। विवेचक ने अपहरण और दुष्कर्म की धारा के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय उपस्थित आए आरोपी हृदेश ने आरोप से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की। न्यायालय ने आरोपी अनुज को घटना के समय नाबालिग पाते हुए उसकी पत्रावली अलग की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने पीड़िता सहित आधा दर्जन गवाहों को साक्ष्य में परीक्षित कराया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार पर हर¨वदर ¨सह अपर जिला सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय प्रथम ने आरोपी हृदेश को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देय होगी।