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हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, कासगंज: 5 वर्ष पूर्व फिरौती की रकम न मिलने पर की गई किशोर की हत्या के मामले में आरो

By Edited By: Published: Wed, 24 Aug 2016 08:22 PM (IST)Updated: Wed, 24 Aug 2016 08:22 PM (IST)
हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, कासगंज: 5 वर्ष पूर्व फिरौती की रकम न मिलने पर की गई किशोर की हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।

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क्षेत्र के ग्राम नदरई में 24 फरवरी 2011 को कमल ¨सह पुत्र शंकर ¨सह की बहन की बारात आई हुई थी। जिसमें क्षेत्र के ग्राम नगला सैयद निवासी मुबीन पुत्र जब्बार व जनपद अलीगढ़ के थाना भुजपुरा की गली ठाकुर वाली निवासी चांद मियां पुत्र लियाकत भी आए हुए थे। बारात चढ़ने के उपरांत मुबीन व चांद मियां कमल ¨सह के 13 वर्षीय पुत्र कमलेश प्रताप ¨सह के खेत में शौच कराने के बहाने अपहरण कर ले गए। पुत्र की तलाश के दौरान ही अपहर्ताओं ने मोबाइल फोन पर 3 लाख रुपये की फिरौती की मांग करते हुए रकम न मिलने पर हत्या की धमकी दी। मामले की प्राथमिकी कासगंज कोतवाली में मुबीन व चांद मियां के विरुद्ध 15 मार्च 2011 को दर्ज कराई। गिरफ्त में आए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कासगंज के लैला मजनू ग्राउंड से झाडि़यों में पहृत किशोर का शव बरामद किया। विवेचक ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपहरण एवं हत्या का आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने आदेश के लिए 19 अप्रैल 2016 की तिथि नियत की थी लेकिन इस तिथि पर दोनों ही आरोपी न्यायालय के द्वार से ही फरार हो गए। पुलिस दवाब के चलते आरोपी मुबीन पुत्र जब्बार अदालत में हाजिर हो जेल चला गया। लेकिन आरोपी चांद मियां अभी भी फरार है। लिहाजा सुरेश चंद्र अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या 4 ने मुबीन की पत्रावली अलग कर दी। मामले में मुबीन को दोषसिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास व 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। अदा होने वाले जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के पिता कमल ¨सह को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला व एडीजीसी अनूप कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से की।


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