तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, एटा: कासगंज शहर के मौहल्ला जयजयराम में चौथ न देने पर युवक की हत्या के मामले में तीन
जागरण संवाददाता, एटा: कासगंज शहर के मौहल्ला जयजयराम में चौथ न देने पर युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में दो सगे भाई शामिल हैं।
घटना 9 वर्ष पूर्व की है। मौहल्ला जयजयराम निवासी हेंमेंद्र उर्फ सोनू अपने पिता नेत्रपाल सिंह के साथ 26 सितंबर 2006 को शाम अपने घर स्थित चाय की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान चौथ वसूली करने के मामले में हुए विवाद में सुलह करने की बात कह कर मौहल्ला निवासी आरोपी राजेश यादव व बंटी उर्फ ब्रजेश पुत्रगण मूलचंद्र और गुड्डू पुत्र प्यारेलाल निवासी अहीरपाड़ा उसे अपने साथ ले गए। यह देख पिता नेत्रपाल भी उनके पीछे गया। रेलवे लाइन के पास पहुंच कर आरोपियों ने फिर चौथ के पैसों की मांग की। जब हेमेंद्र ने इन्कार किया तो आरोपियों ने तमंचों से उस पर गोलियां चला दी। घायल हेमेंद्र और उसके पिता नेत्रपाल की चीख पुकार पर मौके पर अन्य लोग भी दौड़ पड़े। जिन्हें देखकर आरोपी रेलवे लाइन पार कर भाग गए। मौके पर ही हेमेंद्र की मौत हो गई।
मामले की रपट कोतवाली कासगंज में दर्ज कराते हुए मृतक के पिता नेत्रपाल ने बताया कि आरोपी अपनी दबंगई के चलते मुहल्ले के दुकानदारों से चौथ वसूली करते थे। वे लोग उन्हें पैसे नहीं देते थे। जिस पर रंजिश मानने लगे थे। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेज दिया। जहां सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिनंदन सिंह यादव व वादी के अधिवक्ता यदुवीर सिंह चौहान ने गवाहों को पेश किया तथा आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की।
दोनों पक्षों की बहस व गवाही के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अजय त्यागी ने राजेश यादव,बंटी उर्फ ब्रजेश व गुड्डू को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।