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जलेसर के सीओ व कोतवाल तलब

जागरण संवाददाता, एटा: अदालत में केश डायरी न भेजना जलेसर पुलिस को भारी पड़ा है। अदालत ने इसे घोर लापर

By Edited By: Published: Wed, 01 Jul 2015 07:32 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2015 07:32 PM (IST)
जलेसर के सीओ व कोतवाल तलब

जागरण संवाददाता, एटा: अदालत में केश डायरी न भेजना जलेसर पुलिस को भारी पड़ा है। अदालत ने इसे घोर लापरवाहीपूर्ण करार देते हुए जलेसर के क्षेत्राधिकारी व कोतवाल को अदालत में तलब किया है। दोनों अधिकारियों को 4 जुलाई को अदालत में अपना जबाव प्रस्तुत करना है।

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जनपद न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत में चल रही जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई के दौरान एक मामले के निस्तारण के लिए जिला जज ने मामले से जुड़ी केश डायरी को तलब किया। जिस पर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बार-बार पत्र भेजने के बावजूद थानों से समय से केश डायरी नहीं आ रहीं है। जिसके चलते उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने में दिक्कतें आ रही है। ऐसी स्थिति पर जनपद न्यायाधीश ने उसे पुलिस का लापरवाही पूर्ण आचरण करार दिया।

उन्होंने कहा कि मांगे जाने पर केश डायरी न भेजने से पुलिस की पूरी निष्पक्ष संदेह के घेरे में आ जाती है। उन्होंने जलेसर के कोतवाल और निगरानी कर्ता क्षेत्राधिकारी जलेसर को 4 जुलाई को अदालत में उपस्थित होकर जबाव देने के निर्देश दिए हैं।


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