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शिक्षित के हाथ में रहेगी स्कूल बस की स्टेयरिंग

By Edited By: Published: Fri, 05 Apr 2013 05:56 PM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2013 05:58 PM (IST)
शिक्षित के हाथ में रहेगी स्कूल बस की स्टेयरिंग

निज प्रतिनिधि, एटा: सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन) स्कूलों की बसों में अब अनपढ़ चालक-परिचालकों के हाथों में स्टेयरिंग नहीं होगी। क्योंकि बोर्ड ने ड्राइवरों-कंडक्टरों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दी है। ड्राइवर 12 वीं व कंडक्टर के लिए 10 वीं पास होना अनिवार्य कर दिया है। कोई स्कूल संचालक या बस मालिक नियमों का उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सीबीएसई स्कूलों में शैक्षिक सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। नए शैक्षिक सत्र के लिए बोर्ड ने गाइड लाइन तैयार कर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन्हीं के अंतर्गत बसों के चालकों-परिचालकों की शैक्षिक योग्यता भी तय की है। अभी तक चालक व परिचालक की कोई योग्यता नहीं थी। अनपढ़ को भी स्टेयरिंग थमा दी जाती थी। कई बार बच्चों को भी उन्हें अपनी समस्या समझाने में परेशानी होती थी। अगर पढ़ा-लिखा चालक-परिचालक होगा तो यह दिक्कत सामने नहीं आएगी। बोर्ड ने चालक के लिए 12वीं व परिचालक के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया है।

बोर्ड सचिव विनीत जोशी ने स्कूलों को इस संबंध में अवगत कराया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी स्कूल बस संचालकों को यह नियम नए शैक्षिक सत्र से ही लागू करना होगा। अगर किसी की शिकायत आती है कि बस पर अनपढ़ चालक-परिचालक है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमजी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर राहुल गुप्ता एड. का कहना है कि नई गाइड लाइन पेचीदा है, लेकिन सही भी है। एक दम से शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने में दिक्कत तो होगी, लेकिन धीरे-धीरे सब व्यवस्थाओं में बदलाव हो जाएगा।

नशा किया तो खैर नहीं

स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने व खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने को लेकर एक भी बार परिवहन विभाग की ओर से हुई चालान की कार्रवाई का दोषी होगा तो उसे काम पर नहीं रखा जाएगा।

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