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मतदाता सूची के लिए देना होगा धन

देवरिया : निर्वाचन आयोग की तरफ से सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों को मुफ्त में मतदाता सूची म़ुहैया कराई ज

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Feb 2017 11:44 PM (IST)Updated: Fri, 24 Feb 2017 11:44 PM (IST)
मतदाता सूची के लिए देना होगा धन
मतदाता सूची के लिए देना होगा धन

देवरिया : निर्वाचन आयोग की तरफ से सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों को मुफ्त में मतदाता सूची म़ुहैया कराई जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अन्य उम्मीदवारों को इसके लिए धन खर्च करना होगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमृता सोनी ने देवरिया समेत सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है।

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चार मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने जहां एक तरफ पूरी ताकत झोंक दी है तो वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस लिया है। जिले के सात विधानसभा सीटों के लिए कुल 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में दमखम से उतरे हैं, जबकि कुल 1630 मतदान केंद्र और 2493 बूथ बनाए गए हैं। इनमें रुद्रपुर में 330, देवरिया सदर में 362, पथरदेवा में 364, रामपुर कारखाना में 376, भाटपाररानी में 347, सलेमपुर में 360 और बरहज विधानसभा में 354 बूथ शामिल हैं। मतदाता सूची की बात करें तो जिले के 2493 बूथों के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है। प्रत्येक विधानसभा की मतदाता सूची औसत 12 से 15 हजार पेज में होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची पर करीब 10 हजार से अधिक रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों को निश्शुल्क दिया जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी रेणुका ¨सह ने बताया कि मान्यता प्राप्त दलों को छोड़कर अन्य प्रत्याशियों से 75 पैसा प्रति पृष्ठ की दर से धन ट्रेजरी में जमा करना होगा, तभी मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

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सात मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां

भारतीय जनता पार्टी

बहुजन समाज पार्टी

कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया

कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया मा‌र्क्सवादी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

तृणमूल कांग्रेस।

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राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टियां

समाजवादी पार्टी

राष्ट्रीय लोकदल

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30 साल से एक ही दर निर्धारित

देवरिया: मतदाता सूची के दर में संशोधन 15 नवंबर 1987 को हुआ था। तत्कालीन संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिरीश चंद्र उप्रेती ने विधानसभा निर्वाचक नामावलियों की बिक्री दर 75 पैसा प्रति पृष्ठ नियत किया था। करीब 29 सालों से इसी दर पर मतदाता सूची की बिक्री की जा रही है।

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