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पिता-पुत्र को तीन वर्ष का कैद

देवरिया : पड़ोसी का आशियाना जला कर राख करने के आरोपी पिता-पुत्र को तीन वर्ष की कैद हुई है। शासकीय अधि

By Edited By: Published: Sat, 03 Dec 2016 12:02 AM (IST)Updated: Sat, 03 Dec 2016 12:02 AM (IST)
पिता-पुत्र को तीन वर्ष का कैद

देवरिया : पड़ोसी का आशियाना जला कर राख करने के आरोपी पिता-पुत्र को तीन वर्ष की कैद हुई है। शासकीय अधिवक्ता राजीव यादव ने कहा कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के बटुलही गांव निवासी जीतन यादव ने पुलिस को सूचित किया कि 6 अगस्त 2012 की रात में वह अपनी झोपड़ी में सोया था। तभी अहसास हुआ कि घर में आग लग गई है। जब वह बाहर निकला तो देखा कि गांव के ही असान व उसका पुत्र रमाकांत झोपड़ी के पास खड़े हैं। जीतन को देखते ही आरोपी भाग खड़े हुए। हालांकि पीडि़त द्वारा लगाई गई न्याय की गुहार को पुलिस ने अनसुना कर दिया। ऐसे में जीतन अदालत की शरण में पहुंचा। उसने कोर्ट में इस्तगासा दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप की अदालत में हुई। उभय पक्ष के अकाट्य तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि पिता-पुत्र पर लगे गंभीर आरोपी सही हैं। ऐसे में कोर्ट ने दोनों को तीन वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने के रकम की आधी राशि का भुगतान पीड़ित के पक्ष में किया जाए।

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अधिवक्ता दिवस आज

देवरिया : भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन तीन दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सचिव मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि इस अवसर पर दीवानी न्यायालय परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि जिला जज केके पांडेय होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अधिवक्ताओं ने तीन दिसंबर को ईंधन रहित वाहन का उपयोग करने का संकल्प लिया है। इसमें न्यायिक अधिकारियों से सहयोग व हौसलाअफजाई करने की अपील भी उन्होंने की।


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