अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपी भाइयों को तीन साल का कारावास
देवरिया : नाबालिग छात्रा का पहले अपहरण फिर उससे छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय ने
देवरिया : नाबालिग छात्रा का पहले अपहरण फिर उससे छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई। एडीजे राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने दोषी मिले सगे भाइयों को न सिर्फ तीन साल के सश्रम कारावास से दंडित किया, बल्कि जुर्माने के तौर पर उनसे 17 हजार रुपये वसूल करने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने दो टूक कहा कि जुर्माने की राशि में से दस हजार रुपये पीड़िता को दिया जाए।
खामपार थानाक्षेत्र के भटवा तिवारी निवासी उपेंद्र व दीपेंद्र ठाकुर सगे भाई हैं। दोनों पर आरोप है कि 23 नवंबर 2012 को स्कूल जा रही कक्षा दसवीं की एक छात्रा का इन्होंने अपहरण कर लिया। छात्रा को गुमराह करते हुए आरोपियों ने पीड़िता की मां से मिलाने को कहा। बहकावे में आई छात्रा को आरोपी अंजान स्थान पर ले कर गए। फिर बंद करने में पीड़िता के साथ उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी। सगे भाइयों के चंगुल में फंसी पीड़िता ने बचाव में शोर मचाया। पकड़े जाने के भय से दोनों आरोपी भाग खड़े हुए। इसके बाद घर लौटी पीड़िता ने आपबीती परिजनों से कही। उसने बताया कि सगे भाई उसकी अस्मत से खेलने की कोशिश कर रहे थे। मामले में खामपार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में अभियोग पंजीकृत किया। शासकीय अधिवक्ता शुकुरूल्लाह के तर्कों व सबूतों के आधार पर अदालत ने माना कि सगे भाई दोषी हैं।