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भूमि विवाद में मारपीट

देवरिया: रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के महुआडीह चौराहे पर शुक्रवार को भूमि विवाद में दो पक्षों के ब

By Edited By: Published: Fri, 24 Jun 2016 11:04 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2016 11:04 PM (IST)
भूमि विवाद में मारपीट

देवरिया: रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के महुआडीह चौराहे पर शुक्रवार को भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया जाता है कि थानाक्षेत्र के ग्राम बेलवा माफी निवासी भोला मकान का निर्माण करा रहा था। इस दौरान मकान से निकले छज्जा पर आपत्ति जताते हुए बगलगीर उससे उलझ गए। नौबत मारपीट की आ गई। इसकी जानकारी होते ही महुआडीह चौकी पुलिस मौके पर गई और दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया। खबर लिखे जाते वक्त मुकदमे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी।

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पांच बदमाशों गुंडा एक्ट की कार्रवाई

देवरिया: पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी द्वारा बदमाशों के खिलाफ छेड़ा गया अभियान लगातार जारी है। एसपी के आदेश पर विभिन्न थानों की पुलिस ने पांच लोगों को गिरोह बंद अधिनियम व गुंडा एक्ट के तहत पाबंद किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक आतंक के पर्याय बने मुन्ना अंसारी उर्फ नजमुद्दीन पुत्र छोटेलाल उर्फ मुस्तकीम, निवासी विशुनपुर भूपति (चनहट्टा), थाना तरकुलवा, प्रदीप जायसवाल पुत्र पौहारी जायसवाल, निवासी फाजिलनगर, थाना पटहेरवा, कुशीनगर का एक संगठित गिरोह है। आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए दोनों आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। इनके भय से समाज में कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने अथवा गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। मामले में सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने अपराध धारा 3(1) उप्र गिरोहबन्द अधिनियम के तहत इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। जबकि आपराधिक प्रवृत्ति के एनामुल हक उर्फ गुड्डू पुत्र अनवारुल, निवासी नरायनपुर, थाना कोतवाली व शमसाद पुत्र अनवर, निवासी सोनउला रामनगर, थाना तरकुलवा के खिलाफ तरकुलवा पुलिस और नूरशाद पुत्र शाजिद, निवासी शेख सेमरी, थाना बघौचघाट के खिलाफ बघौचघाट थानाध्यक्ष ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है।

संदिग्ध गिरफ्तार

देवरिया: सदर कोतवाली पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जाता है कि 23 जून को भ्रमण पर निकले उपनिरीक्षक रविन्द्र नाथ यादव को मुखबिर से पता चला कि चकियवां ढाला के पास 01 संदिग्ध खड़ा है। पुलिस ने उसकी तलाशी ली। संदिग्ध के कब्जे से दो आला कमान बरामद हुआ। उसकी पहचान भोला जायसवाल पुत्र स्व0 हरिकिशुन जायसवाल, निवासी हतवा थाना भटनी के रूप में हुई। उसे शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।


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