ग्राम पंचायतों को मिलेगा कृषि बीमा योजना का लाभ
जागरण संवाददाता, देवरिया : शासन द्वारा गेहूं फसल पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ग्राम पंचाय
जागरण संवाददाता, देवरिया : शासन द्वारा गेहूं फसल पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने सर्वे का कार्य शुरू
करने का निर्देश दे दिया है। बीमा करने की जिम्मेदारी रिलायंस जनरल कंपनी को दी गई है। बीमित धनराशि 2.070 फीसद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को देना होगा। शेष धनराशि केंद्र व राज्य सरकार वहन करेगी।
फसलों की क्षति होने पर उसकी भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा योजना लागू की जा रही है। अब प्रतिकूल मौसम के कारण फसल की बुआई न कर पाने, फसल की बुआई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदा, रोगों व कृमियों से खड़ी फसल नष्ट होने, प्रतिकूल मौसम से ग्राम पंचायत स्तर पर फसल की संभावित उपज, सामान्य उपज से पचास फीसद से कम होने तथा बुआई के प्रारंभिक से मध्य अवस्था तक ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग पूर्ण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को मायूस नहीं होना पड़ेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बीमा कंपनी संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कृषि विभाग के आंकड़ों के आधार पर क्षति का आकलन कर उसकी भरपाई करेगी। गेहूं फसल के लिए गारंटेड उपज के मूल्य तक बीमित राशि 35 हजार 393 रुपये व गारंटेड उपज के मूल्य से अधिक व उपज के 15 फीसद तक बीमित राशि 58 हजार 996 रुपये निश्चित की गई है। इसमें कुल प्रीमियम धनराशि 3.45 फीसद में किसानों को 2.070 फीसद प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम की राशि 0.69-0.69 फीसद केंद्र व राज्य सरकार को बराबर-बराबर वहन करना होगा। इसके तहत ऋणी किसान के फसल ऋण के साथ संबंधित बैंक में प्रीमियम स्वत: जमा हो जाएगा, जबकि गैर ऋणी किसानों को समीप के राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा में बीमा प्रीमियम की धनराशि जमा करनी होगी।
इस संबंध में उप कृषि निदेशक डा.अशोक तिवारी ने बताया कि योजना में ऋणी किसान अनिवार्य रूप से तथा गैर ऋणी स्वैच्छिक रूप शामिल हो सकेंगे। जनपद के लिए रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना से किसानों को लाभ मिलेगा।