Move to Jagran APP

मनमाफिक नियुक्ति के लिए कानून में संशोधन अनुचित

देवरिया : अधिवक्ताओं की बैठक शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र राव की

By Edited By: Published: Fri, 28 Aug 2015 10:48 PM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2015 10:48 PM (IST)
मनमाफिक नियुक्ति के लिए कानून में संशोधन अनुचित

देवरिया : अधिवक्ताओं की बैठक शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र राव की अध्यक्षता में हुई। इसमें सरकार द्वारा मनमाफिक नियुक्ति के लिए कानून में संशोधन को अनुचित

loksabha election banner

करार दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री राव ने कहा कि कानून में संशोधन जनमानस के भले के लिए होना चाहिए न कि पसंदीदा व्यक्ति को अपने माफिक बोलने व कार्य करने के नियुक्ति के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि र¨वद्र ¨सह यादव में क्या खुबी है जो दूसरे में नहीं। सरकार उन्हें लोकायुक्त बनाने के लिए कानून में ही संशोधन कर दिया।

अधिवक्ता शंभू ¨सह ने कहा कि सरकार के ऐसे कार्यों से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो जाएंगी और लोग तानाशाह बन जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त की नियुक्ति की कमेटी में न रखना अहितकर होगा।

इस दौरान लल्लन मिश्र, अनिल ¨सह, गो¨वद तिवारी, प्रभुनाथ मिश्र, राधेश्याम पाठक, धनंजय राव, अनिल कुमार ¨सह, सुबास मिश्र, कामेश्वर ¨सह, शेषनाथ तिवारी, ¨सहासन गिरि, नीतेंद्र नाथ त्रिपाठी, आनंद राय, भीमसेन ¨सह, वृद्धि चंद विश्वकर्मा, सुशील कुमार मिश्र, संजय ¨सह, काजी मो.आमीर, सुरेंद्र राव, बालमुकुंद ¨सह, विनय कुमार श्रीवास्तव, चंद्रभूषण मिश्र, दिनेश ¨सह आदि मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.