दुष्कम के आरोपी किशोर को तीन वर्ष कैद व जुर्माना
देवरिया : लार थाना क्षेत्र के ग्राम दमोदरा में चार वर्ष पूर्व घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म क
देवरिया : लार थाना क्षेत्र के ग्राम दमोदरा में चार वर्ष पूर्व घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी किशोर को तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित करने फैसला सुनाया।
28 अक्टूबर 2008 को किशोरी की मां अपनी बीमार लड़की को देखने अस्पताल गई थी। किशोरी को अकेला पाकर जावेद उर्फ सोनू घर में घुस गया और चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद किशोरी की मां वापस लौटी तो युवक उसे धक्का देकर भाग निकला। किशोरी नग्नावस्था में बेहोश पड़ी थी। थाने में कार्रवाई न होने पर किशोरी की मां ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। आरोपियों की ऊंची पहुंच के कारण पुलिस ने कार्रवाई से हाथ खींच लिया। पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर लार थाने में 376 व 506 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि किशोरी की मां आरोपी से अपनी पुत्री का निकाह करना चाहती थी। आरोपी के इन्कार पर उसे फर्जी मुकदमें में फंसाया गया। अदालत ने दलील को सिरे से खारिज करते हुए अर्थदंड में से तीन हजार रुपये पीड़िता को भी देने का आदेश दिया।