दहेज हत्या में अभियुक्त को दस साल की सजा
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर मृतका के पति को न्यायालय ने
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर मृतका के पति को न्यायालय ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार यादव ने बताया कि 23 दिसम्बर 2013 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां निवासी छोटेलाल जायसवाल ने बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने कहा था कि उसने अपनी पौत्री गीता पुत्र कमलेश कुमार जायसवाल की शादी बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माराचंद्रा गांव निवासी दीपक उर्फ बब्बू शिवहरे पुत्र शिवकुमार शिवहरे के साथ 22 मई 2013 को थी। शादी में हैसियत से अधिक कर्ज लेकर दान दहेज देने के बावजूद ससुरालीजन विदाई के समय से ही नाखुश थे किन्तु सगे संबंधियों के समझाने पर विदाई हो गई थी। विदाई के बाद गीता के ससुराल जाने पर ससुरालीजनों द्वारा उसे खाना न दिये जाने व प्रतिदिन गाली-गलौज, मारपीट कर उत्पीड़न किये जाने की जानकारी हुई थी। दूसरी विदाई में चार दिसंबर 2013 को गीता फिर से मायके से ससुराल गई। इसके बाद 22 दिसंबर 2013 को गीता के पति दीपक उर्फ बब्बू शिवहरे ने ससुरालीजनों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। जिसकी जानकारी मिलने पर वह लोग मौके पर पहुंचे और इलाज के लिए अस्पताल लाये। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय कुमार द्वितीय ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त दीपक उर्फ बब्बू शिवहरे को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वादी मुकदमा को देने के आदेश प्रदान किए गए।