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अखलाख कानून के तहत मिले 45-45 लाख

चंदौली: बार कौ¨सल आफ उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ के अध्य

By Edited By: Published: Sat, 14 Jan 2017 11:27 PM (IST)Updated: Sat, 14 Jan 2017 11:27 PM (IST)
अखलाख कानून के तहत मिले 45-45 लाख
अखलाख कानून के तहत मिले 45-45 लाख

चंदौली: बार कौ¨सल आफ उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने सिविल बार एसोसिएशन चंदौली के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमनारायण ¨सह व उनके पुत्र हेमंत ¨सह की हुई नृशंस हत्या पर गहरा शोक जताया है। कहा बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। रने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता के परिजनों को अखलाख फामूर्ले के आधार पर न्यूनतम 45-45 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति और उनके परिजनों को नौकरी देने की मांग की। प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था पर ¨चता व्यक्त करते हुए बढ़ रहे अपराधों पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ¨सह सूर्यवंशी, प्रांतीय महासचिव नरेंद्र कुमार वर्मा ने भी अधिवक्ता प्रेमनारायण ¨सह व उनके पुत्र की हुई हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया।


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