गैंगस्टर एक्ट में कुर्की
चंदौली: व्यापारी को गोली मारकर लूटने के आरोपी के घर गैंगस्टर एक्ट में रविवार को सदर कोतवाल अवधेश
By Edited By: Published: Sun, 05 Jul 2015 09:53 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jul 2015 09:53 PM (IST)
चंदौली: व्यापारी को गोली मारकर लूटने के आरोपी के घर गैंगस्टर एक्ट में रविवार को सदर कोतवाल अवधेश कुमार ¨सह ने धारा 14 (1) के तहत उसकी चल सम्पति को कुर्क कर लिया। नगर के वार्ड नंबर 5 लोकमान्य तिलक नगर डाक बंगला रोड स्थित निवासी मुक्कदर साह पुत्र रफीक साह पर 2013 में वाराणसी के एक व्यापारी को गोली मार लूटने का आरोप है। उस मामले में पुलिस ने उसे गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया था। रविवार को डीएम के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने उक्त कार्रवाई की।
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