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अनुग्रह मद में बंटे साढे़ चौदह लाख

सकलडीहा (चंदौली) : वित्तीय वर्ष में आपदा अनुग्रह मद से विभिन्न श्रेणियों के पीडि़तों को अब तक साढे़

By Edited By: Published: Sun, 23 Nov 2014 11:26 PM (IST)Updated: Sun, 23 Nov 2014 11:26 PM (IST)
अनुग्रह मद में बंटे साढे़ चौदह लाख

सकलडीहा (चंदौली) : वित्तीय वर्ष में आपदा अनुग्रह मद से विभिन्न श्रेणियों के पीडि़तों को अब तक साढे़ चौदह लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। वहीं 66 हजार रुपये के मामले धनाभाव के चलते लंबित पड़े है। इसके लिए जनपद में प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

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आपदा राहत के प्रभारी एमएम जानी ने यह जानकारी दी। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा के शिकार पीड़ितों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके तहत मानव, पशु मृतक, गृह व अहेतुक के रूप में एक निश्चित धनराशि पीडि़तों को दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में तहसील को अनुग्रह मद में अब तक 14 लाख 50 हजार रुपये की राशि जिले से मिली है। इसके तहत मानव मृतक के मामले में दस लाख 50 हजार, पशु मृतक को दो लाख 16 हजार पांच सौ रुपये, गृह अनुदान मद में एक लाख 67 हजार व अहेतुक मद में 11 हजार सात सौ रुपये बांटे गए।

मौजूदा तिथि में 66 हजार एक सौ रुपये के 12 मामले धनाभाव में लंबित पड़े हुए हैं। उसकी डिमांड मुख्यालय को भेजी गई है।

कैसे मिलती है राहत राशि

ऐसे मामलों में पड़े आवेदन पर लेखपाल जांच कर बिंदुवार रिपोर्ट भेजते हैं। उनकी रिपोर्ट पर राहत राशि पीड़ित को मुहैया कराई जाती है। लंबित मामलों के लिए जनपद को कई बार डिमांड भेजी जा चुकी है।

किसको कितनी मिलती है मदद

अनुग्रह मद से विभिन्न मामलों में पीड़ितों को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। आकाशीय बिजली व मकान में लगी आग से मानव मृत पर डेढ़ लाख, बड़े दुधारी पशु की मृत्यु पर 16 हजार चार सौ, बैल पर 10 हजार, बकरी पर 1650, अतिवृष्टि पर पूर्ण कच्चा मकान गिरने पर 15 हजार, अत्यधिक आंशिक कच्चे मकान पर 32 सौ रुपये, आंशिक कच्चे या पक्के पर 19 सौ, पूर्ण पक्के मकान पर 70 हजार व अत्यधिक आंशिक पक्के मकान पर छह हजार तीन सौ रुपये देने का प्रावधान है।


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