टेंट व्यवसायी की हत्या में आजीवन कारावास
चंदौली : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महिपत सिंह वर्मा की अदालत ने सोमवार को टेंट व्यवसायी श्याम किशो
चंदौली : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महिपत सिंह वर्मा की अदालत ने सोमवार को टेंट व्यवसायी श्याम किशोर की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त उपेंद्र चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड के रूप में दस हजार जुर्माना लगाया। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि इस दौरान अभियुक्त की पैरवी कर रहे अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त के वृद्ध माता पिता हैं। अभियुक्त नवयुवक है और उसका पूरा जीवन शेष है। सजा के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए।
अभियोजन के अनुसार नगर के वार्ड 8 किदवई नगर निवासी वादी बृजमोहन की टेंट हाउस की दुकान है। 23 मई 2008 को शाम करीब पौने छह बजे अपने दुकान के बाहर चबुतरे पर भाई नंद किशोर व अपने पिता के साथ बैठा था। उसी दौरान वहां पहुंचे अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से श्याम किशोर पर कट्टे से फायर कर दिया। गोली चलाने के बाद अभियुक्त बाजार की ओर भागा लेकिन शोर होने पर मुहल्ले के लोंगों ने उसे दबोच लिया। पकड़ा गया अभियुक्त उपेंद्र चौधरी बिहार के दोरखाय थाना राजपुर जिला रोहतास का निवासी है। उधर गोली लगने से जख्मी अस्पताल ले जाते समय श्याम किशोर की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता शमशेर सिंह, सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी सिंह तथा वादी के निजी अधिवक्ता जुबैर अहमद व सर्फराज आलम ने पैरवी की।