बर्खास्त प्रधान ने लाया स्टे आर्डर
पड़ाव(चंदौली): क्षेत्र के नींबूपुर गांव के प्रधान के बर्खास्त होने के बाद शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय पर गांव के विकास के लिए तीन सदस्य समिति का चयन करने के उद्देश्य से बैठक आहूत की गई। वहीं बर्खास्त ग्राम प्रधान द्वारा हाईकोर्ट से स्टे आर्डर लाकर एडीओ पंचायत को दिए जाने पर बैठक को स्थगित कर दिया गया।
2012-13 में नींबूपुर गांव को लोहिया गांव में चयनित किया गया था। गांव के विकास के लिए काफी धन का आवंटन किया गया लेकिन विकास कार्य हुआ नहीं और पैसे का बंदरबांट हो गया। इसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई गई तो विभिन्न योजनाओं में कई लाख रुपये का घोटाला का उजागर हुआ।
इस पर तत्कालीन एडीओ पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी व ग्राम सेवक के खिलाफ अलीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच के बाद प्रधान व अन्य को बर्खास्त कर दिया गया जिससे अन्य विकास कार्य ठप पड़ गए। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत व सेक्रेटरी को गांव में विकास कार्यो को कराने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाए जाने के निर्देश दिया। इसी निर्देश के तहत शुक्रवार को गांव के 11 सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। इन सदस्यों में से तीन सदस्यों को चुनकर एक समिति बनाई जानी थी लेकिन प्रधान द्वारा हाईकोर्ट का स्टे दिखाने के बाद सारी कवायद धरी की धरी रह गई। इस संबंध में एडीओ पंचायत राजेश सिंह का कहना है कि प्रधान राममुकुंद पटेल द्वारा हाईकोर्ट का स्टे दिए जाने पर बैठक को स्थगित कर दिया गया।