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नशीले पदार्थ की तस्करी में एक को 20 वर्ष की सजा

बुलंदशहर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-चार सुनील कुमार प्रथम की कोर्ट ने नरौरा थान

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 May 2017 09:35 PM (IST)Updated: Sat, 27 May 2017 09:35 PM (IST)
नशीले पदार्थ की तस्करी में एक को 20 वर्ष की सजा
नशीले पदार्थ की तस्करी में एक को 20 वर्ष की सजा

बुलंदशहर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-चार सुनील कुमार प्रथम की कोर्ट ने नरौरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में भारी मात्रा में डोडा पोस्त चूरा पकड़ने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 13 नवंबर 2014 को कसेर कलां वार्डर की ओर से थाना नरौरा की ओर से लौटते समय तत्कालीन थानाध्यक्ष हरेराम ¨सह यादव को सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की दो छोटी गाड़ियों में नरौरा की ओर से डोडा पोस्त चूरा आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने तुलसी नंगला को जाने वाले खंडंजे के पास तिराहे पर चे¨कग शुरू कर दी। जहां दो सफेद रंग की गाड़ियां आती दिखाई दीं। गाड़ियों की तलाशी ली तो पहली गाड़ी वरना में चालक सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम हरप्रीत ¨सह पुत्र गुरुवीर ¨सह निवासी पटियाला पंजाब बताया। उसकी गाड़ी में आगे की और पीछे की नंबर प्लेट अलग थी। गाड़ी में रखे छह बोरों में 120 किलो डोडा पोस्त चूरा भरा हुआ था। दूसरी गाड़ी का चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। हरप्रीत ने उसका नाम मक्खन ¨सह उर्फ लाली उर्फ काला राजपूत निवासी खेड़ी जट्टर थाना दूरी जिला सगंसर पंजाब बताया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरप्रीत को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड लग जाएगा।

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--राहुल सक्सेना


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