मदनपुर सामूहिक दुष्कर्म कांड में पांच को उम्र कैद
बुलंदशहर : दिल दहला देने वाले मदनपुर सामूहिक दुष्कर्म कांड के पांचों दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 60-60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 27 जुलाई 2012 को मदनपुर के जंगल में नौ युवकों ने एक दलित नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया था। छात्रा अपने एक परिचित के साथ स्कूल से टीसी लेकर घर वापस लौट रही थी। दुष्कर्म की मोबाइल से वीडियो क्लिप भी बनाई गई थी।
इस मामले में पुलिस ने रिक्की उर्फ कुलदीप, नवाब उर्फ संजय, मूला उर्फ रिंकू, संजय, रॉबिन, अनुज, अमन व आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व आइटी एक्ट के तहत चार्जशीट अदालत में पेश की गई थी। एक आरोपी मनोज का नाम पुलिस ने निकाल दिया था, जबकि इस मामले में तीन आरोपी अनुज, अमन व आरिफ को अदालत ने नाबालिग घोषित कर दिया था। इनके मामले में सुनवाई जुबेनाइल कोर्ट में चल रही है।
एडीजीसी रवींद्र कुमार शर्मा और पीड़ित छात्रा के वकील संजय शर्मा ने बताया कि एडीजे 15 कामिनी पाठक की कोर्ट ने शुक्रवार को पांचों बालिग आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला शनिवार को सुनाने का हुक्म दिया था। फैसले को लेकर शनिवार को अदालत में सुबह से ही गहमा-गहमी थी। दोपहर को पहले वादी और प्रतिवादी पक्षों के वकीलों ने सजा को लेकर जिरह की। वादी पक्ष के वकीलों ने जहां दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की, वहीं प्रतिवादी पक्ष ने अदालत से गुहार की कि दोषियों की कम उम्र और पहले अपराध को देखते हुए उन पर रहम किया जाए।
इसके बाद कोर्ट करीब चार बजे फिर शुरू हुई। एडीजे 15 कामिनी पाठक ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांचों दोषियों रिक्की उर्फ कुलदीप, नवाब उर्फ संजय, मूला उर्फ रिंकू, संजय व रॉबिन को आजीवन कारावास और 25-25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आइटी एक्ट की धारा 67ए में तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 67ई में पांच साल की सजा व बीस हजार रुपये जुर्माना और जान से मारने की धमकी की धारा 506 में पांच साल के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।