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हत्यारोपी भाई-भाभी पर एफआइआर के आदेश

जागरण संवाददाता, बिजनौर : विकलांग व मानसिक रूप से कमजोर बहन की संपत्ति हड़पने के लिए पत्नी संग मिलकर

By Edited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 06:19 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 06:19 PM (IST)
हत्यारोपी भाई-भाभी पर एफआइआर के आदेश

जागरण संवाददाता, बिजनौर : विकलांग व मानसिक रूप से कमजोर बहन की संपत्ति हड़पने के लिए पत्नी संग मिलकर उसकी हत्या करने के मामले में सीजेएम अर्पणा पांडे ने आरोपी भाई महेंद्र व भाभी मधु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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नूरपुर थाने के गांव खजूरी निवासी कालू ¨सह पुत्र नरेंद्र ¨सह ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी विकलांग बहन मुनिया की शादी नहीं हुई थी और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वह उसके साथ रहती थी। मुनिया ने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए तहसीलदार व जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया था। आरोप है कि शिकायती पत्र देने से मुनिया का दूसरा भाई महेंद्र ¨सह नाराज रहने लगा। महेंद्र ¨सह बहन मुनिया की संपत्ति हड़पना चाहता था। महेंद्र ¨सह ने किसी प्रकार बहला फुसलाकर मुनिया को अपने साथ रखने के लिए तैयार कर लिया। आरोप है कि तीन जुलाई 16 को आरोपी महेंद्र ने पत्नी मधु के साथ मिलकर मुनिया को गला घोंटकर जला कर मार डाला। घटना की शिकायत करने पर आरोपियों ने वादी कालू को भी जान से मारने की धमकी दी। शिकायत करने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज न करने पर पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई। सीजेएम अर्पणा पांडे ने आरोपी भाई महेंद्र व भाभी मधु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक नूरपुर को दिए हैं।


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