जिला कारागार में बंदी पर हमला
बिजनौर : हत्या के मामले में जेल में बंद एक बंदी ने जेलकर्मियों पर वादी पक्ष से हमसाज होकर मारपीट करन
बिजनौर : हत्या के मामले में जेल में बंद एक बंदी ने जेलकर्मियों पर वादी पक्ष से हमसाज होकर मारपीट करने और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने इस बाबत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट के आदेश पर बंदी का मंगलवार को जिला अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण कराया गया।
नजीबाबाद के गांव पठानपुरा निवासी फुरकान पुत्र अब्दुल सलाम हत्या के मामले में जेल में है। फुरकान पर आरोप है कि उसने दाबिश व इसरार के साथ मिलकर 13 मार्च 2014 को एक व्यक्ति की हत्या की थी। जेल में बंद फुरकान का आरोप है कि जेलकर्मी ओमप्रकाश, वीर प्रकाश व तयूम वादी पक्ष से हमसाज होकर उसका जेल में उत्पीड़न करते हैं। उसे परेशान करने के लिए कठिन काम पर लगाते हैं। फुरकान का आरोप है कि तीनों जेलकर्मियों ने वादी पक्ष से हमसाज होकर उसे बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। जेल में घायल फुरकान का इलाज भी नहीं कराया गया। हत्या का मामला सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित फुरकान ने मंगलवार को पेशी के दौरान कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जेल में उसके साथ हुई मारपीट का आरोप लगाते हुए तीनों जेलकर्मियों के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दिया है। सप्तम एडीजे कोर्ट के इंजार्च चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने प्रार्थना-पत्र पर फुरकान का डाक्टरी मुआयना कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर जिला अस्पताल में बंदी फुरकान का डाक्टरी मुआयना कराया गया। जेल अधीक्षक अरुण कुमार अवस्थी का कहना है कि बंदी का आरोप सरासर गलत है। उसके साथ जेल में कोई मारपीट नहीं हुई है। उसने सीने पर हवालात में सिक्के व दीवार से रगड़कर निशान बनाए हैं। वह दबाव बनाने के लिए गलत आरोप लगा रहा है।