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दुष्कर्म के आरोपी को कारावास व अर्थदंड

ज्ञानपुर (भदोही) : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने भदोही थाना क्षेत्र में वर्ष

By Edited By: Published: Tue, 03 May 2016 12:47 AM (IST)Updated: Tue, 03 May 2016 12:47 AM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी को कारावास व अर्थदंड

ज्ञानपुर (भदोही) : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने भदोही थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुए अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को घटना का कसूरवार पाते हुए 10 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये से अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा इस आरोप के साथ भदोही कोतवाली में दर्ज कराया था कि आरोपी तेजधर मेरी पुत्री को बहला-फुसला कर जबरन अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दायर किया गया था। घटना के समर्थन में अभियोजन की ओर से गवाहों को शासकीय अधिवक्ता श्यामसूरत पांडेय द्वारा परीक्षित कराया गया था। उपरोक्त न्यायालय द्वारा आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये से अर्थदंड की सजा सुनाया गया है।


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