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जवानों को प्रेक्षक ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

ज्ञानपुर (भदोही) : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैनात किए गए प्रेक्षक अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि

By Edited By: Published: Wed, 07 Oct 2015 08:38 PM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2015 08:38 PM (IST)
जवानों को प्रेक्षक ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

ज्ञानपुर (भदोही) : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैनात किए गए प्रेक्षक अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में जवानों की अहम भूमिका होती है। ड्यूटी के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ निर्विघ्न निर्वाचन कराना उनका दायित्व है। मतदान अभिकर्ताओं की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अभिकर्ता ही उत्तरदायी होंगे।

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पुलिस लाइन में आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए प्रेक्षक श्री मिश्र ने कहा कि चुनाव में ड्यूटी के दौरान किसी का भी आतिथ्य स्वीकार न किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहा कि मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मतदान कक्ष के अंदर रहने वाले मतदान अभिकर्ताओं की वीड़ियोग्राफी व नाम, पता का रिकार्ड बनाया जाएगा। ड्यूटी के दौरान नशा का सेवन करना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान किसी कर्मचारी अथवा जवान को नशा करते पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी प्रकाश ¨बदु और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार राय ने कहा कि निष्पक्ष एवं निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराना जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक लल्लन यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी एस.एस पांडेय आदि रहे।

---------------------बंद रहेगी मादक पदार्थ की दुकानें

- प्रथम चरण चुनाव में नौ अक्टूबर को होने वाले मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन ने चुनाव क्षेत्र के चारों ओर आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त मादक पदार्थ की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी प्रकाश ¨बदु ने सात अक्टूबर को सायं पांच बजे से नौ अक्टूबर को मतदान की समाप्ति तक देशी, विदेशी शराब, भांग आदि की दुकानें बंद रहेगी। कहीं भी मादक पदार्थों की दुकानें खुली मिलने व बिक्री होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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