सपा विधायक पर हमले की साजिश में दो को सश्रम कारावास
ज्ञानपुर (भदोही) : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को गोपीगंज नगर में सपा विधायक विजय मिश्र पर जानलेवा
ज्ञानपुर (भदोही) : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को गोपीगंज नगर में सपा विधायक विजय मिश्र पर जानलेवा हमले की साजिश रचने वाले आरोपियों को चौदह वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुना दी। फैसला जानने के लिए दीवानी परिसर में गहमागहमी की स्थिति रही। यह मामला विभिन्न अदालतों में लगभग आठ साल चला जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो माह पहले आया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2006 में सपा विधायक गोपीगंज नगर में निकाय चुनाव का प्रचार कर रहे थे। उनका काफिला जैसे ही बस अड्डा के पास पहुंचा, सशस्त्र बदमाशों द्वारा जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के पक्ष से गोसाइदासपुर निवासी नरेंद्र ¨सह उर्फ कक्कू व इलाहाबाद निवासी योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया था। इस क्रम में पुलिस ने असलहे का बड़ा जखीरा बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक उदयभान ¨सह उर्फ डाक्टर ¨सह सहित ग्यारह लोगों को आरोपी बनाया था।
गवाहों के परीक्षित कराए जाने के उपरांत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने की प्रकियाओं के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक डाक्टर ¨सह, संदीप उर्फ ¨पटू ¨सह, डा. राजेश ¨सह, शिवभूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल सहित नौ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया जबकि नरेंद्र ¨सह उर्फ कक्कू व योगेंद्र शुक्ला को दोषी करार दे दिया था।