मूर्ति विसर्जन बवाल में 45 की जमानत खारिज
ज्ञानपुर (भदोही): जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने औराई थाना क्षेत्र के उगापुर के समीप मूर्ति विस
ज्ञानपुर (भदोही): जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने औराई थाना क्षेत्र के उगापुर के समीप मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए बवाल के मामले में 45 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी मामले के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार की है। उधर, यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी शिक्षक को भी जमानत नहीं मिली है।
दरअसल, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान उगापुर में बवाल हो गया था। मूर्ति विसर्जन के दौरान पूजा समिति के कार्यकर्ताओं पर आगजनी व तोड़फोड़ का आरोप पुलिस द्वारा लगाया गया है। आरोप यह भी है कि उगापुर नहर के समीप उपरोक्त लोगों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बारे में बताया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात उपरोक्त न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले के आरोपी 45 की जमानत अर्जी खारिज करते हुए तीन को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया गया।
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शिक्षक को जमानत नहीं
ज्ञानपुर (भदोही): जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चौरी थाना क्षेत्र में गत माह नाबालिक छात्रा के साथ एक अध्यापक द्वारा अश्लील हरकत किए जाने के मामले में दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए आरोप की गंभीरता को दृष्टीगत रखते हुए जमानत अर्जी खारिज किए जाने का आदेश सुनाया।