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शाखा प्रबंधक को पांच हजार क्षतिपूर्ति देने का आरोप

बस्ती : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश व सदस्य महादेव प्रसाद दूबे ने भारतीय स्टेट बैंक की गौर

By Edited By: Published: Thu, 26 May 2016 10:15 PM (IST)Updated: Thu, 26 May 2016 10:15 PM (IST)
शाखा प्रबंधक को पांच हजार क्षतिपूर्ति देने का आरोप

बस्ती : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश व सदस्य महादेव प्रसाद दूबे ने भारतीय स्टेट बैंक की गौर शाखा को पांच हजार रुपये;क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। पूर्व सैनिक श्रीराम यादव का गौर शाखा में बचत शाखा था। जिसके जरिए वह पेंशन प्राप्त करते थे। अप्रैल 2015 में पेंशन मिलनी बंद हो गई। एकाउंटेंट मदन मोहन श्रीवास्तव से शिकायत करने पर उसके साथ दु‌र्व्यवहार किया। अपने स्तर पर पता किया कि उनका खाता बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया। बार-बार शिकायत करने पर भी समाधान न होने पर संजीव कुमार भट्टाचार्य के जरिए परिवाद दाखिल किया। विपक्षी बैंक की ओर से कहा गया कि तकनीकी त्रुटि के कारण खाता बंद हुआ था। 28 जुलाई 2015 को खोल दिया गया है और पेंशन भी मिलनी शुरू हो गई है। दोनों पक्षों की सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि परिवादी की मूल समस्या का समाधान बैंक द्वारा किया जा चुका है। परंतु उसे बैंक की गलती के कारण ही मानसिक व शारीरिक कष्ट हुआ तथा मुकदमेबाजी में रुपये खर्च करना पड़ा। इसलिए संबंधित बैंक द्वारा 60 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को पांच हजार रूपये दिया जाए।


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