गुणवत्ता में कमी के लिए विशेषज्ञ रिपोर्ट जरूरी
बस्ती: उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामदरश व सदस्य वंदना मिश्रा व महादेव प्रसाद दूबे ने चीनी मिल के खिला
बस्ती: उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामदरश व सदस्य वंदना मिश्रा व महादेव प्रसाद दूबे ने चीनी मिल के खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज करते हुए कहा कि किसी वस्तु में गुणवत्ता की कमी साबित करने के लिए विशेषज्ञ की रिपोर्ट कुछ मामलों में जरूरी है। ऐसी रिपोर्ट के अभाव में गुणवत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता।
गौर थाना क्षेत्र के सिटकोहर निवासी बलराम ने फोरम के समक्ष एक परिवाद दाखिल किया। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसे कोषा 7250 प्रजाति का गन्ना बीज बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की बभनान इकाई द्वारा बुवाई करने के लिए 16 ¨क्वटल दिया गया था। गुणवत्ता में कमी के चलते अच्छी फसल नहीं हुई। मिल कर्मी द्वारा 50 रुपये प्रति ¨क्वटल गन्ना उपज पर अधिक मूल्य अदा करने का भी आश्वासन दिया गया था। बहुत अधिक खाद व ¨सचाई करने के बाद भी माकूल उपज नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने 1 लाख 92 हजार 987 रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की।
विपक्षी मिल की तरफ से विजय कुमार त्रिपाठी एडवोकेट ने जवाब दावा दाखिल किया। और कहा कि राष्ट्रीय गन्ना नीति के तहत सरकार द्वारा संशोधित बीज उपलब्ध कराया जाता है। इस मिल को गन्ना शोध केंद्र कूड़ाघाट गोरखपुर से जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से संशोधित गन्ना बीज वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया। जिसे सरकार के निर्देश पर किसानों में वितरित किया गया। इसमें मिल की भूमिका एक एजेंट की है, विक्रेता की नहीं है। तथा जिन किसानों को गन्ना बीज वितरित किया गया था। उनमें से मात्र एक ने शिकायत की। शेष किसानों ने गन्ना बीज से संतुष्ट होने की बात कही। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने अपने फसल की अगर कोई क्षति हुई थी, तो उसका विशेषज्ञ से आकलन नहीं कराया। न्यायालय ने शिकायतकर्ता की अर्जी को खारिज कर दी।