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आरक्षी के आश्रितों को 23 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

बस्ती : अपर जिला जज इंतेखाब आलम ने कोतवाली क्षेत्र के विशुनपुरवा निवासी आरक्षी गुर प्रसाद त्रिपाठी क

By Edited By: Published: Mon, 30 Mar 2015 09:16 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 09:16 PM (IST)
आरक्षी के आश्रितों को 23  लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

बस्ती : अपर जिला जज इंतेखाब आलम ने कोतवाली क्षेत्र के विशुनपुरवा निवासी आरक्षी गुर प्रसाद त्रिपाठी की बहराईच में तैनाती के समय सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आश्रितों को 23 लाख 10 हजार 5 सौ रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। यह धनराशि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर स्वामी से वसूली जाएगी।

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जय सिंह लाल एडवोकेट द्वारा मृतक आरक्षी की पत्‍‌नी साधना त्रिपाठी पुत्रियां अपर्णा, नेहा व स्तुति तथा माता सावित्री देवी पिता शोभनाथ त्रिपाठी की ओर से प्रतिकर याचिका दाखिल की गई थी। 28 अप्रैल 2009 को सांय 5 बजे आरक्षी गुर प्रसाद बहराईच में थाना भोडारी की तरफ जा रहे थे। तिराहे के पास ट्रैक्टर यूपी 40बी0230 के चालक राम गोपाल निवासी ककरा नेवादा थाना गिलौला जिला बहराईच ने लापरवाही से चलाते हुए ठोकर मार दिया। घटना स्थल पर सिपाही की मौत हो गई थी। ककरा नेवादा के ही राम दयाल ने मालिक की हैसियत से ट्रैक्टर को रिलीज करवाया था। यद्यपि की स्वामित्व को लेकर विवाद था, परंतु पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने राम दयाल को ही प्रतिकर के लिए उत्तरदायी माना।


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