Move to Jagran APP

दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

बस्ती: न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरीजोत निवासी विशुन सोनकर को 15 वर्षीया किशो

By Edited By: Published: Mon, 30 Mar 2015 09:06 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 09:06 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

बस्ती: न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरीजोत निवासी विशुन सोनकर को 15 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दस वर्ष का कठोर कारावास व 42 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। जिसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा।

prime article banner

शासकीय अधिवक्ता लालजी यादव ने घटना का विवरण देते हुए कहा कि 3 अक्टूबर 2013 को शहर की उक्त किशोरी को 2 बजे दिन में बहला फुसलाकर फैजाबाद लेकर चला गया। आरोपी ने दुष्कर्म किया, अपने परिजनों के साथ मिलकर दबाव बनाया, जिससे पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में आरोपी का बचाव किया था। न्यायालय में गवाही देते समय पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष आप बीती बताया। जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.