दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास
बस्ती: न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरीजोत निवासी विशुन सोनकर को 15 वर्षीया किशो
बस्ती: न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरीजोत निवासी विशुन सोनकर को 15 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दस वर्ष का कठोर कारावास व 42 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। जिसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा।
शासकीय अधिवक्ता लालजी यादव ने घटना का विवरण देते हुए कहा कि 3 अक्टूबर 2013 को शहर की उक्त किशोरी को 2 बजे दिन में बहला फुसलाकर फैजाबाद लेकर चला गया। आरोपी ने दुष्कर्म किया, अपने परिजनों के साथ मिलकर दबाव बनाया, जिससे पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में आरोपी का बचाव किया था। न्यायालय में गवाही देते समय पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष आप बीती बताया। जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।