Move to Jagran APP

मासूम से दुष्कर्म में दस वर्ष का कठोर कारावास

जागरण संवाददाता,बस्ती: छह वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए गए युवक को सत्र न्याया

By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 10:32 PM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 10:32 PM (IST)
मासूम से दुष्कर्म में दस वर्ष का कठोर कारावास

जागरण संवाददाता,बस्ती: छह वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए गए युवक को सत्र न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 25 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। जिसे न देने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने जुर्माने में से पांच हजार रुपए पीड़ित बालक को देने का आदेश दिया है।

loksabha election banner

शासकीय अधिवक्ता लालजी यादव द्वारा मुंडेरवा थाना क्षेत्र की इस घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि स्थानीय थाना क्षेत्र के कुसम्हा निवासी राजेश ने 18 जुलाई 2013 को रात्रि 8 बजे एक छह वर्षीय बालक को बहलाया फुसलाया और गन्ने के खेत में ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बच्चे के शोर पर परिजन आ गए, लेकिन आरोपी भाग निकला। न्यायालय ने गंभीर अनैतिक अपराध मानते हुए आरोपी अभियुक्त को दोनों प्रकार से दंडित किया।

नशीली दवा रखने के आरोप में सजा

सत्र न्यायाधीश फूल चंद्र पटेल ने 36 ग्राम अल्प्राजोलाम के साथ गिरफ्तार किए गए युवक को दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। दस हजार रुपए अर्थ दंड देने के लिए भी निर्देश दिया है।

शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर 13 को जीआरपी पुलिस के उपनिरीक्षक रणविजय सिंह ने बस्ती रेलवे स्टेशन से पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के राजा बाजार निवासी चंद्रशेखर पासवान को गिरफ्तार किया। उसके पास से अल्प्रजोलाम की नशीली गोलियां बरामद की गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.