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तत्कालीन तहसीलदार सहित चार पर मुकदमा का आदेश

By Edited By: Published: Sun, 20 Apr 2014 01:58 AM (IST)Updated: Sun, 20 Apr 2014 01:58 AM (IST)
तत्कालीन तहसीलदार सहित चार पर मुकदमा का आदेश

जागरण संवाददाता, बस्ती : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने सदर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व एक महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। चारो पर फर्जी तरीके से वरासत किए जाने का आरोप है।

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वाल्टरगंज थाना क्षेत्र हाथा बुजुर्ग ग्राम निवासी सुनील कुमार ने संजीव कुमार भट्टाचार्य एडवोकेट के जरिए न्यायालय में अर्जी दिया कि शिकायत कर्ता के पिता विजय प्रकाश के नाम से गांव में गाटा संख्या 9,10, 21, 24 व 71 दर्ज था। उनकी मौत के उपरांत आदेश दिनांक 9 मई 12 के द्वारा मृतक के पुत्र सुनील कुमार, मनोज कुमार, अनिल कुमार व पुत्री अनीता के नाम वरासत हो गया। इसी गांव की इंद्रावती अपने बच्चों के साथ दूसरे गांव में रहने लगी थी तत्कालीन तहसील के अधिकारियों व कर्मियो को मिलाकर 13 मई 13 को एक वरासत इंद्रावती देवी ने अपने नाम व अपने पुत्र अभय कुमार व पुत्री काजल एवं पायल के नाम फर्जी ढंग से करा लिया। शिकायत कर्ता का कहना है कि इंद्रावती व उसके बच्चे विजय प्रकाश के परिवार के सदस्य नहीं हैं। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धोखाधड़ी व कूट रचना की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर वाल्टरगंज थाने को विवेचना करने का आदेश दिया है।


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