शिकायतकर्ता अधिवक्ताओं ने दिया जवाब
जागरण संवाददाता, बरेली : बंगलिया चैंबर्स प्रकरण में बरेली बार एसोसिएशन के सचिव की ओर से एडीएम सिटी क
जागरण संवाददाता, बरेली : बंगलिया चैंबर्स प्रकरण में बरेली बार एसोसिएशन के सचिव की ओर से एडीएम सिटी को दाखिल किए गए जवाब के प्रतिउत्तर में मंगलवार को वाद दाखिल करने वाले अन्य शिकायतकर्ता अधिवक्ताओं शंकर कुमार सक्सेना, भूपेंद्र मोहन सहाय, मनोज कुमार वाजपेई आदि ने भी अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया। दिए जवाब में अधिवक्ताओं का कहना है कि बरेली बार एसोसिएशन के सचिव व अध्यक्ष ने बरेली बार के संविधान की कार्यप्रणाली को दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से चैंबर्स की दीवार तुड़वाकर असंवैधानिक तरीके से दुकान बनवानी चाही। जबकि बायलाज के अनुसार बार की संपत्ति को किराए पर उठाने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी से प्रस्ताव पास होने के बाद आम सभा में किराएदारी के प्रस्ताव को पास कराना होता है। यहां पास न होने पर बार एसोसिएशन का सचिव इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगा सकता। इसके अलावा पूर्व में सन् 2013 और सन् 2015 में भी चैंबर्स में दुकान के आवंटन के प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से खारिज किया गया था। साथ ही बताया कि दाखिल जवाब में बरेली बार के सचिव ने माना है कि बिना शासन की अनुमति से व शासकीय नक्शे के विपरीत जाकर दुकान का निर्माण कराया। इससे शासकीय धन का दुरुपयोग होने की बात सामने आती है। शिकायतकर्ता अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के सचिव व अध्यक्ष द्वारा मामले में कानूनी कार्रवाई व दुकान के निर्माण पर स्थाई रोक लगाने की मांग एडीएम सिटी से की है। वहीं दूसरी ओर उपाध्यक्ष अमित बिसारिया ने तीन अधिवक्ताओं के नाम सुझाते हुए मामले में समझौते की बात कही है।