घर के बजाय सड़क से कूड़ा उठाया तो दस हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, बरेली : नगर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली निजी एजेंसियों के खेल पर लगाम
जागरण संवाददाता, बरेली : नगर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली निजी एजेंसियों के खेल पर लगाम लगाई थी। इसके बाद भी निजी एजेंसी कर्मी सड़क से कूड़ा और नाली की सिल्ट उठा रहे थे, मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। निगम ने ऐसा करने वाली एजेंसियों से दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। सभी छह एजेंसी को पत्र भेजे गए हैं।
बीते दिनों शहर के घरों से कूड़ा उठाने को डोर-टू-डोर कूड़ा लेने को स्कीम शुरू की गई थी। इसके लिए निगम ने शहर को सात जोन में बांटा। जोन एक में आनंद नरायन कांट्रेक्टर, जोन तीन में खान ट्रेवल्स एंड कांट्रेक्टर, जोन चार में एसएस कांट्रेक्टर, जोन पांच में श्री गीता जनकल्याण शिक्षा समिति, जोन छह में स्टार कांट्रेक्टर और जोन सात में ऐनी जैनी सर्विसेस घरों से कूड़ा उठाती है। कुछ दिन तक ढंग से कार्य किया। इसके बाद एजेंसी घरों से कूड़ा लेने के बजाय सड़क पर पड़े कूड़े एवं नालियों की सिल्ट तौल कराकर निगम को चूना लगाने लगे। निगम कूड़े का खेल खत्म करने को सड़क से कूड़ा उठाने पर पाबंदी लगाई थी, मगर इसके बाद भी यह बंद नहीं हुआ। तो निगम ने सख्त फैसला लिया। सफाई नायक एजेंसियों की मॉनीट¨रग कर प्रतिदिन रिपोर्ट देंगे।
यूजर चार्ज जमा न करने पर दंड
निजी एजेंसियां ने घरों से यूजर चार्ज वसूलने के बाद 1.41 करोड़ रुपये दबा लिए थे लेकिन अब निगम ने प्रतिदिन निगम कोषागार में यूजर चार्ज जमा करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो एजेंसी से तीन हजार रुपये प्रतिदिन आर्थिक दंड राशि वसूली जाएगी।
-वर्जन
सड़क से कूड़ा एवं नाली की सिल्ट उठाने पर दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। प्रतिदिन यूजर चार्ज जाम न करने पर तीन हजार रुपये जुर्माने की वसूली होगी।
-डॉ.आइएस तोमर, महापौर