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एसडीएम सदर के खिलाफ वारंट जारी

जागरण संवाददाता, बरेली: अभिलेख कोर्ट में पेश न करने पर अपर लघुवाद न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया के तह

By Edited By: Published: Wed, 04 Mar 2015 12:08 AM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2015 12:08 AM (IST)
एसडीएम सदर के खिलाफ वारंट जारी

जागरण संवाददाता, बरेली: अभिलेख कोर्ट में पेश न करने पर अपर लघुवाद न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया के तहत एसडीएम सदर मनीष कुमार नाहर के विरुद्ध वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 12 मार्च की जाएगी।

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मुहल्ला चौधरी तालाब निवासी प्रेमपाल ने हरुनगला निवासी जगन्नाथ आदि के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। उनका कहना था कि दादी ज्वाला देवी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति विरासत में उन्हें प्राप्त हुई थी जबकि विपक्षीगण का कहना था कि उन्हें ज्वाला देवी के मुख्तारआम मुकेश ने संपत्ति बेची थी। वादी प्रेमपाल ने एसडीएम सदर द्वारा जारी पारिवारिक सदस्य प्रमाणपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। विपक्षी जगन्नाथ आदि के अधिवक्ता ने इस प्रमाणपत्र को चुनौती देते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि संबंधित समस्त अभिलेख न्यायालय में तलब किए जाएं तथा एसडीएम सदर द्वारा बताया जाए कि पारिवारिक सदस्य प्रमाणपत्र कानून के किस प्रावधान के तहत जारी किए गए हैं। कई तिथियों पर अभिलेख भेजने के आदेश के बावजूद एसडीएम सदर के कार्यालय से कोई संबंधित अभिलेख नहीं भेजे जाने पर अपर लघुवाद न्यायाधीश शक्ति सिंह ने दीवानी प्रक्रिया कानून के आदेश 16 नियम 10 (2) के तहत एसडीएम सदर मनीष कुमार नाहर के विरुद्ध 10 हजार रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।


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