सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन को 10-10 वर्ष का कारावास
बाराबंकी: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश राजबहादुर ¨सह मौर्य
बाराबंकी: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश राजबहादुर ¨सह मौर्या ने तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड वसूल होने पर 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाएंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर ¨सह यादव ने बताया कि थाना असंदरा के ग्राम मंसारा निवासी नाबालिग पीड़िता 11 फरवरी 2012 को शाम करीब आठ बजे शौच के लिए खेत गई थी। जहां से थाना कोठी के ग्राम बक्सावां निवासी कुंडुम, गांव का गुड्डू व थाना असंदरा के ग्राम गोसाइनपुरवा निवासी राममिलन उसे मोटरसायकिल पर बैठाकर अपहृत कर ले गए तथा तीनों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में उसे गांव के पास छोड़कर भाग गए थे। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया है।