हत्यारे पति सहित पांच को सात-सात साल की कैद
बाराबंकी : दहेज हत्या के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आरबीएस मौर्या ने
बाराबंकी : दहेज हत्या के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आरबीएस मौर्या ने पति सहित पांच को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड वसूल होने पर 25 हजार रुपये मृतका के पिता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाएंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर ¨सह यादव ने बताया कि थाना कोठी के ग्राम दौलतपुर मजरे मोहब्बतपुर निवासी गंगा ने अपनी पुत्री शैल कुमारी उर्फ नीलम का विवाह थाना जैदपुर के ग्राम बलछत निवासी गयाप्रसाद के पुत्र अनुज के साथ घटना से दो वर्ष पूर्व किया था। दहेज में स्कूटर व सोने की जंजीर न मिलने के कारण ससुराल वाले शैल को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। मांग पूरी न होने पर पति अनुज, ससुर गयाप्रसाद, सास कमला देवी, देवर सुनील व थाना नगर कोतवाली के ग्राम केवाड़ी निवासी विजयपाल ने 26 अक्टूबर 1999 की रात उसे जलाकर मार डाला था। मृतका शैल ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में बताया था कि यह लोग घटना में सम्मिलित नहीं थे। वह अपने बच्चे को उठा रही थी और चिराग गिर गया जिससे आग लग गई। मृतका के बयान को न्यायालय ने नहीं माना क्योंकि वह अस्सी प्रतिशत तक जली थी और ऐसी स्थिति में वह सर्वोच्च न्यायालय की विधि के अनुसार बयान देने में सक्षम नहीं थी। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त अनुज, गयाप्रसाद, कमलादेवी, सुनील व विजयपाल को यह सजा सुनाई।