पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद
बाराबंकी : हत्या व दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम ने तीन अ
बाराबंकी : हत्या व दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम ने तीन अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
एसपीओ राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि रायबरेली थाना बछरावां के ग्राम परागखेड़ा निवासी हरिद्वार ने अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह करीब दस वर्ष पूर्व थाना लोनीकटरा के ग्राम रामगंज मजरे सुंभा निवासी फूलचन्द्र के साथ किया था। फूलचन्द्र के गांव की ही एक महिला सुनीता से अवैध संबंध थे। इसी कारण उसने सुनीता के साथ मिलकर 26 जनवरी 11 की रात अपनी पत्नी राजकुमारी की हत्या कर दी थी। कुल नौ गवाह परीक्षित हुए। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त फूलचन्द को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा भुगतने का आदेश दिया। अभियुक्ता सुनीता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। दूसरे मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि थाना सफदरगंज के ग्राम शीतलपुरवा मजरे अंबौर निवासिनी नाबालिग 16 मार्च 14 को अपने भाई को खेत में पानी देने गई थी। वापस आते समय खूबचंद्र की बाग के पास थाना बदोसरायं के ग्राम रामसहाय निवासी लछिमन उर्फ सालिकराम ने उसे पकड़ लिया और बरगद के पेड़ की आड़ में उसके साथ दुष्कर्म किया था। कुल छह गवाह परीक्षित किए गए। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त लछिमन को चौदह वर्ष की कैद व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड वसूल होने पर दस हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाएंगे।
तीसरा मामला थाना सतरिख का है यहां की निवासिनी नाबालिग को महमूदपुर निवासी रामकेतार व कल्लू यह कहकर अपने साथ बुला ले गए कि तुम्हारी मां ने बुलाया है और तीर गांव पुल के नीचे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विवेचना के उपरांत अभियुक्त रामकेतार के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त रामकेतार को बीस वर्ष का कारावास व बाइस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया।