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मासूम से दुष्कर्म में 14 वर्ष का कारावास

बाराबंकी : लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम

By Edited By: Published: Mon, 02 Mar 2015 11:36 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2015 11:36 PM (IST)
मासूम से दुष्कर्म में 14 वर्ष का कारावास

बाराबंकी : लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम ने मासूम से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की वसूली पर 15 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाएंगे।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि थाना रामसनेहीघाट के ग्राम लालपुर, राजपुर निवासी वादी 25 जुलाई 2013 को बेरन उखाड़ने खेत गई थी। घर में वह उसकी आठ वर्षीय पुत्री व तीन वर्षीय पुत्र मौजूद थे। करीब नौ बजे गांव का रामू उसकी पुत्री को काजू का बिस्किट खिलाने के बहाने अपने पालेसर पर बुला ले गया और वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त रामू को यह सजा सुनाई है।


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