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दुष्कर्मी को दस वर्ष का कारावास

बाराबंकी : दुष्कर्म के मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने अ

By Edited By: Published: Mon, 02 Mar 2015 11:33 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2015 11:33 PM (IST)
दुष्कर्मी को दस वर्ष का कारावास

बाराबंकी : दुष्कर्म के मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि से बीस हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर ¨सह यादव ने बताया कि थाना फतेहपुर के ग्राम गुड़ौली निवासी पीड़िता 24 फरवरी 2013 को करीब आठ बजे शौच के लिए जा रही थी। जैसे ही वह अपनी दीवार के पीछे पहुंची। गांव के रामगोपाल उर्फ गोपाल ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर उसकी बहन व भाभी के आ जाने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त रामगोपाल को यह सजा सुनाई है।


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