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ऊसर बंजर तालाब की भूमि मामले में हाईकोर्ट सख्त

बाराबंकी: नवाबगंज तहसील प्रशासन द्वारा बेशकीमती ऊसर बंजर तालाब व पशुचर की भूमि को वक्फ शेख नजीर हसन

By Edited By: Published: Tue, 16 Dec 2014 11:44 PM (IST)Updated: Tue, 16 Dec 2014 11:44 PM (IST)
ऊसर बंजर तालाब की भूमि  मामले में हाईकोर्ट सख्त

बाराबंकी: नवाबगंज तहसील प्रशासन द्वारा बेशकीमती ऊसर बंजर तालाब व पशुचर की भूमि को वक्फ शेख नजीर हसन नूरुल हसन के नाम किए जाने पर उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने जिला प्रशासन से छह सप्ताह में इसका जवाब देने को कहा है।

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नवाबगंज तहसील प्रशासन द्वारा बेशकीमती जन संपत्ति को वक्फ के नाम करने का खुलासा जागरण ने किया था। इस मामले में महंत भगवती प्रसाद दास ने एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। जिसे न्यायालय ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया। याचिका में कहा गया है कि लगभग 200 बीघे यह जमीन उच्च न्यायालय के ही एक आदेश की आड़ में नवाबगंज तहसील प्रशासन ने वक्फ के नाम की जबकि न्यायालय के आदेश में संबंधित भूमि का उल्लेख ही नहीं था। बताया जाता है कि जो जमीन वक्फ के नाम की गई है उसमें 19.8 हेक्टेअर ऊसर, बंजर तालाब व पशुचर शामिल है। ऊसर के कुल 15 गाटे, बंजर के 23 गाटे व पशुचर के आठ गाटे के साथ-साथ तालाब के सात गाटे व नदी की भी जमीन संबंधित वक्फ के नाम की गई है।


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