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मारपीट व गाली गौलज में तीन साल की सजा

बांदा, जागरण संवाददाता : मारपीट व गाली-गलौज की घटना में दोष सिद्ध होने पर तीन लोगों को न्यायालय ने

By Edited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 08:16 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 08:16 PM (IST)
मारपीट व गाली गौलज में तीन साल की सजा

बांदा, जागरण संवाददाता : मारपीट व गाली-गलौज की घटना में दोष सिद्ध होने पर तीन लोगों को न्यायालय ने दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि गोरेपुरवा निवासी हनीब पुत्र नसीर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 अप्रैल 2010 को वह अपने दरवाजे में बैठा था। तभी गांव के महबूब पुत्र शाहबू और उसके पुत्र कयूब लाठी-डंडे लेकर आए और गालियां देने लगे। मना करने पर प्रार्थी व उसकी पत्नी कन्नो व भाई के पुत्र को लाठी-डंडो से पीटकर प्राण घातक हमला किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र धारा 308, 325, 323, 304, 506 भादंसं में दाखिल किया। अभियोजन ने इस मामले छह गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश केके अस्थाना ने इस मामले में अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्तों को दो साल की सजा सुनाई। धारा 308 व 506 में दोष सिद्ध न होने पर अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।


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