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धनाभाव में न्याय से वंचित न रह जाएं गरीब - सिविल जज

बांदा, जागरण संवाददाता : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नि

By Edited By: Published: Sun, 25 Jan 2015 01:11 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jan 2015 01:11 AM (IST)
धनाभाव में न्याय से वंचित न रह जाएं गरीब - सिविल जज

बांदा, जागरण संवाददाता : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 24 जनवरी को सायं 4 बजे से तहसील परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेश कुमार सिविल जज द्वारा की गई। श्री कुमार ने बताया कि सन 1860 में बनाए गए भादस के प्रावधान के अनुसार धारा 82 व 83 के संबंध में जानकारी दी। तहसीलदार संत कुमार द्वारा ग्रामीणों में दैवीय आपदा से आने वाली मुसीबतों पर सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नायब तहसीलदार गिरिवर सिंह ने कार्यक्रम का संचालन कर शिक्षा के महत्व को बताया। सिविल जज जू.डि. विनीत नारायण ने बताया कि प्राधिकरण प्रत्येक माह समस्त प्रकार के दीवानी, फौजदारी, वैवाहिक, पारिवारिक वादों के सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने का प्रयास किया जाता है। अधिवक्ता संघ सचिव जयराज सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से गरीब व्यक्तियों को नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्राधिकरण द्वारा पंपलेटस व विधि साहित्य वितरित किया गया।


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