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कोर्ट ने दिए सिपाहियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश

बांदा, जागरण संवाददाता : रिपार्ट दर्ज करने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगना गिरवां थाने के दो सिपाहियों

By Edited By: Published: Wed, 22 Oct 2014 01:16 AM (IST)Updated: Wed, 22 Oct 2014 01:16 AM (IST)
कोर्ट ने दिए सिपाहियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश

बांदा, जागरण संवाददाता : रिपार्ट दर्ज करने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगना गिरवां थाने के दो सिपाहियों को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए गिरवां थानाध्यक्ष को तत्काल सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर न्यायलय को अवगत करने के आदेश दिए हैं।

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बताते चले कि मामला गिरवां थाने का है। जहां पर चौराहे में उदित नारायण उर्फ छोटे सब्जी विक्रेता को दो सिपाहियों ने दिनांक 10 सितंबर की शाम आठ बजे पीटा था कि उसने सुविधा शुल्क देने से मना कर दिया। पीड़ित ने पुलिस उच्चाधिकारियों से मामले की शिकायत की लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। पीड़ित न्यायालय पहुंचा। वहां उसने बताया कि उसकी मां का एक्सीडेंट हुआ था। जिसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए वह थाने गया था जिस पर उस वक्त तहरीर लेकर सिपाही चंद्रकांत शुक्ला व शिवनरेश द्विवेदी ने कहा कि कल आना। इसके बाद वह दुकान चला आया। बाद में दोनों सिपाही शराब पीकर उसकी दुकान पर पहुंचे और छोटे से मुकदमा दर्ज करने के लिए 5 हजार रुपए मांगे। जब देने से इंकार किया तो दोनों सिपाहियों ने उसे दुकान से घसीटकर सड़क पर बुरी तहर से पीटा। इसके बाद दुकान की गुल्लक में पडे़ छह हजार रुपये निकाल ले गए। इसकी शिकायत थाने व पुलिस अधीक्षक से की लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। पीड़ित की बात सुनकर विशेष न्यायधीश (द.प्र.क्षे.अधि.) बांदा ने पुलिस को फटकार लगाते हुए थानाध्यक्ष गिरवां को तत्काल मामला दर्जकर विवेचना न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित की पैरवी अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार तिवारी ने की है।


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