हर महीने 28 को विरोध दिवस मनाएगी बार एसोसिएशन
बांदा, जागरण संवाददाता : अदालतों का समय न बदले जाने को लेकर बार कौंसिल ने प्रत्येक माह की 28 तारीख को विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस आशय का पत्र प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन को भेजा गया है।
बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार अवस्थी ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर कहा है कि फुल कोर्ट ने सुबह की कोर्ट शुरू न करने का निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक माह की 28 तारीख को प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन द्वारा विरोध दिवस मनाया जाएगा।
उधर बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने प्रदेश की समस्त बार एसोसिएशन को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (न्यासी समिति) द्वारा प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया है कि 60 वर्ष से कम आयु के अधिवक्ता की मृत्यु पर उनके आश्रितों को बीमा की धनराशि निर्धारित प्रार्थनापत्र की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत स्वत: ही पहले की तरह प्रेषित की जाएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से कम आयु के अधिवक्ताओं की मृत्यु से पूर्व किसी तरह का आवेदन अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन द्वारा बीमा धनराशि प्राप्त करने के लिए बार कौंसिल अथवा न्यासी समिति को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।