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21 स्लाटर हाउस का लाइसेंस निरस्त

उतरौला (बलरामपुर) : बिना जिला प्रशासन की जानकारी के नगर क्षेत्र में चल रहे 21 स्लाटर हाउस के लाइ

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Mar 2017 11:48 PM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2017 11:48 PM (IST)
21 स्लाटर हाउस का लाइसेंस निरस्त
21 स्लाटर हाउस का लाइसेंस निरस्त

उतरौला (बलरामपुर) :

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बिना जिला प्रशासन की जानकारी के नगर क्षेत्र में चल रहे 21 स्लाटर हाउस के लाइसेंस गुरुवार को अधिशाषी अधिकारी ने निरस्त कर दिए। दैनिक जागरण ने 23 मार्च के अंक में 'बिना जांच किए ही बांट दिए स्लाटर हाउस के लाइसेंस' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। खबर को गंभीरता से लेते हुए डीएम राम विशाल मिश्र ने एसडीएम तथा नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

ईओ राकेश जायसवाल ने स्लाटर हाउस तथा वधिकों के लाइसेंस निरस्त करने की जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि बड़े पशुओं का वध घनी आबादी में किए जा रहे थे और किसी भी लाइसेंसी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया था। अपशिष्ट तथा पशुओं के अवशेष के निस्तारण के लिए भी सुरक्षित प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी। इससे लोगों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। ईओ ने बताया कि सभी लाइसेंसियों के घर -घर जाकर लाइसेंस निरस्त करने की सूचना दे दी गई है। सभी को निर्देश दिया गया है कि अब वे घरों अथवा किसी स्थान पर बड़े पशुओं का वध न करें अन्यथा होने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। एसडीएम आरवी राम ने बताया कि लाइसेंस निरस्त करने की सूचना ईओ द्वारा उन्हें दी गई। प्रभारी निरीक्षक उतरौला तथा सीओ को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।


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