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48 घंटे पहले बंद हो जाएगी शराब की बिक्री

बलरामपुर : जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राम विशाल मिश्र ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का

By Edited By: Published: Wed, 18 Jan 2017 12:24 AM (IST)Updated: Wed, 18 Jan 2017 12:24 AM (IST)
48 घंटे पहले बंद हो जाएगी शराब की बिक्री
48 घंटे पहले बंद हो जाएगी शराब की बिक्री

बलरामपुर : जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राम विशाल मिश्र ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मतदान तिथि 27 फरवरी के 48 घंटे पूर्व मदिरा बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाएगी। तहसील व थाना दिवसों का आयोजन यथावत किया जाएगा। बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान तहसील दिवस व थाना दिवस का आयोजन किया जा सकता है। ऐसा निर्वाचन आयोग का निर्देश है। बशर्ते तहसील दिवस व थाना दिवस के कारण निर्वाचन कार्य न प्रभावित हो। निर्वाचन कार्य को ध्यान में रखते हुए तहसील दिवस व थाना दिवस को आयोजन पूर्ववत रखा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व मदिरा की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसको सुनिश्चित करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को सख्त हिदायत दी गई है। इसमें पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। दुकान, होटल, रेस्त्रां क्लब या अन्य किसी मदिरा परोसने वाले प्रतिष्ठान में भी बिक्री बंद रहेगी। यदि जांच में मदिरा बिक्री मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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-25 को दिलाई जाएगी मतदाता शपथ

बलरामपुर : 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया है। उक्त तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे सभी सरकारी व अ‌र्द्ध सरकारी कार्यालयों में मतदाता शपथ लेंगे। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राम विशाल मिश्र ने सभी कार्यालयों में सामूहिक शपथ उपरोक्त समय पर लिया जाए।


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