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तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय सुरेंद्र कुमार सिंह ने गिरोह बंद अधिनियम में तीन

By Edited By: Published: Sat, 03 Dec 2016 11:24 PM (IST)Updated: Sat, 03 Dec 2016 11:24 PM (IST)
तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय सुरेंद्र कुमार सिंह ने गिरोह बंद अधिनियम में तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अभियोजन अधिकारी बालकराम, शैलेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि थाना प्रभारी तुलसीपुर ने बीते सात अक्टूबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि थाना तुलसीपुर के ग्राम गनवरिया निवासी महबूब आलम उर्फ डबडब व परवेज पुत्रगण कमालुद्दीन का एक आपराधिक गिरोह है। जिसके सदस्य सिब्बू खां उर्फ अब्दुल हमीद पुत्र हाजी मुहम्मद ग्राम दीनाडीह, सलीम उर्फ सलमान पुत्र गोगो गनवरिया मिलजुलकर आपराधिक कृत्य करते हैं। जिसके कारण समाज में भय व आतंक व्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आवेदक महबूब जिला पंचायत सदस्य हैं। उसका कोई आपराधिक संगठन नहीं है। पुलिस ने साजिश कर फंसाया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मामला गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।


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