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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम सुनील कुमार ने दुष्कर्म के मामले में नेबूलाल को दस स

By Edited By: Published: Fri, 21 Oct 2016 10:32 PM (IST)Updated: Fri, 21 Oct 2016 10:32 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम सुनील कुमार ने दुष्कर्म के मामले में नेबूलाल को दस साल कठोर कारावास व बीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रवींद्र यादव ने बताया कि थाना सादुल्लाहनगर के ग्राम नथईपुर निवासी नेबूलाल पुत्र अंगनू क्षेत्र की एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट स्थानीय थाने में पीड़िता की मां ने नौ फरवरी 2013 को दर्ज कराई थी। घटना के संबंध में अभियोजन ने ग्यारह गवाहों का बयान अंकित कराया। बचाव पक्ष ने कहा कि पूरा प्रकरण संदिग्ध है। पीड़ित ने दबाव में गलत बयान दिया है। पीड़ित बालिग है। उसने सबकुछ अपनी मर्जी से किया है। गवाहों के बयान में भी विरोधाभास है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद नेबूलाल को बहलाने फुसलाने में पांच साल, तीन हजार एवं भगा कर ले जाने के आरोप में सात वर्ष, सात हजार रुपये तथा दुष्कर्म के आरोप में दस साल, दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाते हुए निर्देश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को दी जाएगी।


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