योजनाओं के लाभ के लिए श्रमिक कराएं पंजीयन
बलरामपुर : श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग में अपना पंजीयन करा
बलरामपुर : श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग में अपना पंजीयन कराएं। बिना पंजीकरण वाले श्रमिकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सभी अधिकारियों से पंजीयन कराने की अपील की है।
यह बातें जिलाधिकारी राम विशाल मिश्र ने पंजीकरण समीक्षा के दौरान कही। कहा कि भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिक, ईट भट्ठों पर कार्यरत श्रमिकों का किए गए कार्यो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीयन किया जाता है। न्यूनतम 90 दिन या अधिक कार्य का प्रमाण पत्र देना है। मनरेगा में न्यूनतम 50 दिन किए गए कार्यो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी वेद प्रकाश चौधरी ने बताया कि श्रमिकों के उन्नयन के लिए शिशु हित लाभ, मातृत्व हितलाभ, बालिका आर्शीवाद, निर्माण कामगार मृत्यु अंत्येष्टि सहायता योजना मेधावी छात्र पुरस्कार सहायता योजना मेधावी छात्र पुरस्कार, सौर ऊर्जा, सहायता, साइकिल सहायता योजना संचालित है। निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना भी संचालित है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु पात्रता 18 से 60 वर्ष है।